बांसवाड़ा।मकर संक्रांति के आसपास खतरनाक मांझे से पक्षियों को होने वाले नुकसान को देखते हुए बांसवाड़ा जिले के कलेक्टर ने अनूठी पहल की है। उन्होंने पूरे जिले भर में 15 जनवरी तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा मकर संक्रांति पर पतंगबाजी में जानलेवा मांझे के उपयोग को रोकने के मद्देनजर लगाई गई है।
जिला कलक्टर आशीष गुप्ता की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बांसवाड़ा में धातु निर्मित मांझा, पक्का धागा, नायलोन-प्लास्टिक मांझा, सिंथेटिक-टाॅक्सिक मटीरियल से बना मांझा, चाइनीज मांझा, आयरन व ग्लास पाउडर से बना मांझा पक्षियों के लिए खतरनाक होने के साथ विद्युत का सुचालक भी होता है। विद्युत तारों के सम्पर्क में आने पर इनमें करंट प्रवाहित होने का खतरा रहता है जो मानव जीवन के लिए भी खतरनाक है। आदेश में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के डीबी सिविल रिट पिटीशन पीआईएल नंबर 15793/2011 महेश अग्रवाल बनाम राज्य में 22 अगस्त 2012 को जारी दिशा-निर्देश का भी हवाला दिया गया है जिनमें ऐसे मांझे के उपयोग को परमिट नहीं किया गया है।
इस आदेश के जारी होने पर पक्षी प्रेमियों में संतोष का भाव है क्योंकि अभी बांसवाड़ा में प्रवासी पक्षियों की भरमार है और बड़ी संख्या में पर्यटक बर्ड वाॅचिंग के लिए वहां पहुंच रहे हैं। मेहमान पंछियों की सुरक्षा के मद्देनजर भी इस आदेश को सकारात्मक पहल बताया जा रहा है।
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