7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने नाइट ड्यूटी भत्ता नियमों में किया बड़ा बदलाव

नाइट ड्यूटी भत्ता (NDA) के कार्यान्वयन के लिए 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने नए निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों को एक विशेष ग्रेड पे के साथ नाइट ड्यूटी भत्ता प्रदान करने की वर्तमान प्रथा को समाप्त कर दिया है। इस महीने DoPT द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों इस प्रकार है जो 01 जुलाई 2017 से लागू होंगे:

रात के वेटेज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए काम के घंटों में जहां भी पहुंचे हैं, वहां कोई और मुआवजा स्वीकार्य नहीं होगा।

सरकार के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच की गई ड्यूटी को नाइट ड्यूटी माना जाएगा।

DoPT का कहना है कि मूल वेतन पर एक अधिकतम सीमा है जिसके लिए एनडीए लागू होगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस की पात्रता के लिए मूल वेतन की सीमा रु 43600 / – प्रति माह होगा ।

रात की ड्यूटी के हर घंटे के लिए 10 मिनट का एक समान वेटेज दिया जाएगा।

BP+DA/200 के बराबर प्रति घंटा की दर पर सरकार एनडीए को भुगतान करेगी। एनडीए दरों की गणना के लिए मूल वेतन और डीए 7 वें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन और डीए प्रचलित होगा। यह फॉर्मूला सभी मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगा।

सरकार रात्रि ड्यूटी करने की तिथि पर संबंधित कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग से एनडीए की राशि का काम करेगी।

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