पहले से शादीशुदा महिला से शादी करने का वादा रेप केस का आधार नहीं बन सकता है : हाई कोर्ट

केरल हाई कोर्ट ने एक 25 वर्षीय व्यक्ति पर दर्ज रेप के मामले को खारिज कर दिया है. इस मामले में एक विवाहित महिला ने युवक पर शादी का झूठा वादा करके उसे पहले उसके पति से अलग करने फिर उससे रेप करने का आरोप लगाया था.

केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि पहले से विवाहित महिला से शादी करने के लिए एक पुरुष द्वारा किया गया वादा कानून में लागू नहीं है. इस तरह के वादे के आधार पर उनके बीच कोई भी यौन संबंध बनने पर आईपीसी की धारा 376 लागू नहीं होती.

याचिका में महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने ऑस्ट्रेलिया में दो मौकों पर सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाए थे. उसने बताया कि फेसबुक के जरिए उनकी दोस्ती हुई थी. इसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे. महिला ने बताया कि युवक ने उससे शादी करने का वादा किया था. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम सूचना बयान को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि यौन संबंध बनाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी. सहमति से संबंध बनाए गए थे.

न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने कहा- यह तय है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला से शादी करने के अपने वादे से मुकर जाता है, तो सहमति से यौन संबंध आईपीसी की धारा 376 के तहत एक अपराध नहीं होगा, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध के लिए सहमति ली गई थी.

जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि विवाहित महिला ने स्वेच्छा से अपने प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाए. वह जानती थी कि वह उससे विवाह में नहीं कर सकती है क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थी.

अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिजकरते हुए कहा कि केस को आगे बढ़ाने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा. युवक के खिालफ 2018 में पुनालूर पुलिस स्टेशन में बलात्कार का केस दर्ज किया गया था.

Donate to JJP News
जेजेपी न्यूज़ को आपकी ज़रूरत है ,हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं,इसे जारी रखने के लिए जितना हो सके सहयोग करें.

Donate Now

अब हमारी ख़बरें पढ़ें यहाँ भी
loading...