इस्तांबुल :तुर्की की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने 24 नवंबर, 1934 को अया सोफिया को एक संग्रहालय में बदलने के फैसले को रद्द कर दिया है।
सोफिया को मस्जिद से संग्रहालय में बदलने के कैबिनेट के फैसले के खिलाफ हिस्टोरिकल मास्टरपीस ट्रस्ट और एनवायर्नमेंटल एसोसिएशन की तरफ से आया सोफिया ने काउंसिल ऑफ स्टेट में मुकदमा दायर किया था।
राज्य परिषद ने अपनी 2 जुलाई की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की शिकायतों की समीक्षा की और दोनों पक्षों के विचारों को सुना।
सुनवाई के बाद, राज्य परिषद ने पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसकी आज घोषणा की गई।
काउंसिल ऑफ स्टेट ने सोफिया को मस्जिद से संग्रहालय में बदलने के लिए 24 नवंबर, 1934 के कैबिनेट के फैसले को रद्द कर दिया।फैसले के बाद दोबारा सोफिया मस्जिद से फिर अज़ान की आवाज़ गुंजी।ये अज़ान उस मस्जिद से 80 साल बाद दी गई।
बता दें कि राज्य परिषद के अनुसार, अया सोफिया सुल्तान मोहम्मद अल फातेह ट्रस्ट की संपत्ति है, जिसे लोगों की सेवा के लिए मस्जिद के रूप में पेश किया गया था।
निर्णय में कहा गया है कि अया सोफिया ट्रस्ट दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सोफिया का इस्तेमाल किसी मस्जिद के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।
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