नई दिल्ली :बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने 29 तब्लीगी जमातियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया. इन तब्लीगी जमातियों पर दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के एक कार्यक्रम में शामिल होने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. इनपर आईपीसी, महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी नागरिक अगिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. अब कोर्ट ने मीडिया की फटकार लगाते हुए एफआईआर रद्द करने का आदेश दे दिया. कोर्ट का कहना है कि तब्लीगी जमात को ‘बलि का बकरा’ बनाया गया. मीडिया ने इन लोगों को ही संक्रमण का जिम्मेदार बताने का प्रॉपेगेंडा चलाया.
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया हैं. इस दौरान कोर्ट ने मीडिया को भी काफी फटकार लगाई हैं. वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर तीखा हम’ला किया हैं.मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देश की मीडिया को फटकारते हुए कहा कि इन लोगों को ही देश में कोरोना संक्र’मण का जिम्मेदार बताने का प्रॉपेगेंडा चलाया गया.
हाई कोर्ट बेंच ने कहा कि भारत में संक्र’मण के मौजूदा आंकड़े साफ तौर से दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस तरह के ऐक्शन नहीं लिए जाने चाहिए थे. विदेशियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसे सुधारने और क्षतिपूर्ति के लिए के लिए पॉजिटिव कदम उठाए जाने की जरूरत है.
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