यूएपीए में गिरफ्तार शलाउद्दीन को कोर्ट ने दी जमानत ,गर्भवती पत्नी ने लगाई थी गोहार

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार एक आरोपित सैयद शलाउद्दीन को दिल्ली की एक कोर्ट ने 60 दिनों के लिए जमानत दी है। आरोपितों को इस आधार पर जमानत दी गई है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और इसी महीने की 16/17 नवंबर को डिलिवरी संभावित है।

इसके अलावा आरोपित के घर पर दिव्यांग पिता और छोटे बच्चों के अलावा सिर्फ एक भाभी है। ऐसे में देखभाल के लिए आरोपित शलाउद्दीन को 60 दिनों के लिए जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए यह भी कहा कि जमात अवधि समाप्त होने के साथ ही नियमानुसार आरोपित को संबंधित कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

बता दें कि अक्टूबर महीने में दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस समेत कई अन्य एजेंसियों ने विदेशी फंडिंग के आरोप में देशभर में छापेमारी की थी। यह छापेमारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विदेशी फंड से धन जमा करने के संदर्भ में हुई थी। छापे के दौरान बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए थे। इसी कड़ी में आरोपित सैयद शल्लाउद्दीन को भी दिल्ली पुलिस ने पीएफआइ से जुड़े मामले में सख्त गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था।

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