मुहर्रम को लेकर कर्नाटक सरकार जारी किये गाइडलाइन ,जुलूस निकालने के नहीं मिलेगी अनुमति

बंगलौर: मुहर्रम इस्लामिक वर्ष के पहले महीने मुहर्रम 1442 इस्वी, 21 अगस्त 2020 से शुरू हो चुका। इस संबंध में, 30 अगस्त, 2020 को कर्नाटक सहित पूरे देश में आशूरा दिवस मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के विश्वव्यापी प्रकोप का प्रभाव मुहर्रम के महीने में भी महसूस किया जा रहा है। मुहर्रम के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इस बार मुहर्रम के जुलूसों को कहीं भी अनुमति नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर अलम, पंजे, संवेदना की अनुमति नहीं होगी।

मजलिस या किसी भी अन्य सभा को कब्रिस्तान सहित किसी भी खुले स्थान में अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल आशूरा खानों, मस्जिदों, दरगाहों, बड़े हॉलों को सामाजिक दूरी के भीतर बैठकें करने की अनुमति होगी। शर्बत और अवशेष खुले तौर पर प्रदान नहीं किए जाएंगे। सील लिफाफे में आशीर्वाद और शर्बत के वितरण की अनुमति होगी। इस प्रकार, कर्नाटक सरकार ने मुहर्रम के मद्देनजर 21 निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ विभाग के सचिव एबी इब्राहिम के हस्ताक्षर के साथ जारी किए गए हैं।

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