नई दिल्ली :दिल्ली कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद (Umar Khalid) और UAH सदस्य खालिद सैफी (Khalid Saifi) को दिल्ली दंगा मामले (FIR 101/2020) में बरी कर दिया है. एफआईआर में खालिद और सैफी दोनों जमानत पर हैं. हालांकि, वे यूएपीए मामले में न्यायिक हिरासत में हैं
यह आदेश एएसजे पुलस्त्य प्रमाचला ने सुनाया आदेश की डिटेल्स कॉपी जल्द ही जारी की जाएगी.कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए खालिद सैफी की पत्नी, नरगिस सैफी ने क्विंट से कहा, “ढाई साल बाद, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है. आखिरकार, अच्छी खबर मिली है. हमने संविधान में विश्वास रखा और आज, हम बहुत खुश हैं. पुलिस के निराधार आरोप कोर्ट में झूठे साबित हुए.”
इस खबर की जानकारी देते हुए पत्रकार सीएम मीरा सिंह ने ट्विटर पर लिखा दिल्ली कोर्ट ने उमर ख़ालिद और ख़ालिद सैफी दोनों को दिल्ली दंगों के एक मामले में बेगुनाह मानते हुए डिस्चार्ज कर दिया है। हालाँकि वे अभी भी UAPA केस के कारण कस्टडी में हैं। भगवान की इच्छा रही तो एक दिन उमर और ख़ालिद दोनों बेगुनाह निकलकर अपने घर वापस लौटेंगे। सबको न्याय मिले दुआ है
दिल्ली कोर्ट ने उमर ख़ालिद और ख़ालिद सैफी दोनों को दिल्ली दंगों के एक मामले में बेगुनाह मानते हुए डिस्चार्ज कर दिया है। हालाँकि वे अभी भी UAPA केस के कारण कस्टडी में हैं। भगवान की इच्छा रही तो एक दिन उमर और ख़ालिद दोनों बेगुनाह निकलकर अपने घर वापस लौटेंगे। सबको न्याय मिले दुआ है pic.twitter.com/7e6HmNWEj4
— Shyam Meera Singh (@ShyamMeeraSingh) December 3, 2022
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