भीड़ द्वारा पीटे गए मुस्लिम चूड़ी विक्रेता को 3 महीने जेल में रहने के बाद मिली जमानत

भोपाल: तसलीम अली को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जमानत दे दी । उनके वकील एहतेशाम हाशमी ने इसे संविधान की जीत” करार दिया है।

22 अगस्त को इंदौर के बाणगंगा इलाके में भीड़-भाड़ वाली गली में पुरुषों के एक समूह ने 25 वर्षीय तसलीम की बेरहमी से पिटाई कर दी थी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हालांकि, कथित हमले की घटना के 24 घंटों के भीतर, तसलीम पर एक 13 वर्षीय लड़की को कथित रूप से अनुचित तरीके से छूने के अलावा अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था।

कहा जाता है कि नाबालिग लड़की के पिता राकेश पवार ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद तसलीम पर आईपीसी की धारा 354, 354A, 467, 468, 471, 420, और 506 और पोक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पवार उन चार आरोपियों में शामिल हैं जिन्हें तस्लीम की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और अब वे जमानत पर बाहर हैं। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, डकैती और धर्म के आधार पर दुश्मनी भड़काने समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस ने एहतेशाम हाशमी के हवाले से कहा, जस्टिस सुजॉय पॉल ने अपने आदेश पत्र में पाया है कि तसलीम को गुंडों ने पीटा था और फिर उसकी शिकायत के बाद एक क्रॉस प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी जमानत में देरी करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए गए।

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