टेलीकॉम कंपनियों को लगा बड़ा झटका, अदालत ने दिया 1.47 लाख करोड़ चुकाने का आदेश,और महंगा हो सकता है रिचार्ज

नई दिल्ली:टेलीकॉम कंपनियों के लिए आज यानी शुक्रवार की रात बेहद अहम है. दरअसल, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्‍युनिकेशन (DoT) ने रात 12 बजे से पहले एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR भुगतान करने का आदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि रात 12 बजे तक टेलीकॉम कंपनियों ने एजीआर भुगतान नहीं किया तो उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों को 1.47 लाख करोड़ से अधिक का बकाया चुकाना है।

आज यानी शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) वसूली के मामले में कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा एक्शन न लेने की वजह से फटकार लगाई। अदालत ने दूरसंचार व अन्य कंपनियों के निदेशकों, प्रबंध निदेशकों से पूछा कि एजीआर बकाए के भुगतान के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को आदेश दिया था कि टेलीकॉम कंपनियां 23 जनवरी तक बकाया राशि जमा करें। कंपनियों ने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेली ने भुगतान के लिए ज्यादा वक्त मांगते हुए नया शेड्यूल तय करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसे भी खारिज कर दिया।

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