नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, कहा कि याचिकाकर्ता ने केवल अपनी याचिका में आवेदन किया था। सभी मामलों को एक जगह स्थानांतरित करने की अपील की।
जस्टिस अशोक भूषण और वी रामबसरीमन की खंडपीठ ने कहा कि वह सभी राज्यों की प्रतिक्रिया सुने बिना अंतिम आदेश जारी नहीं कर सकती। कोर्ट को बताया गया कि अभी तक केवल दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकारों ने ही मामले में हलफनामा दायर किया है। असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से उत्तर आना बाकी है। शीर्ष अदालत ने तब कहा कि वह सभी राज्यों की प्रतिक्रिया देखे बिना अंतिम आदेश जारी नहीं कर सकती।
हालांकि, अदालत ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम को शारजील इमाम के खिलाफ दायर मामलों पर दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह के लिए निर्धारित है।
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