नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने डॉ कफील खान की रिहाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट को 15 दिनों में फैसला लेने का निर्देश जारी किया है। बता दें कि डॉ कफील नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अपने भाषण के के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत जेल में बंद है।
एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि ववह इस मामले की मेरिट पर तेजी से विचार व सुनवाई करे और 15 दिनों भीतर यह विचार करे कि डॉ कफील खान को रिहा किया जा सकता है या नहीं। डॉ. कफील को हिरासत में लेने के खिलाफ यह अर्जी कफील की मां नुजहत ने दाखिल की थी।
उल्लेखनीय है कि एएमयू में सीएए को लेकर 15 दिसंबर को हुए बवाल के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कफील खान छात्रों के समर्थन में विश्वविद्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन पर भड़काऊ बयान देने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगापुलिस ने उनके खिलाफ अलीगढ़ में 13 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की थी। जिसके बाद डॉ. कफील को 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया था। उन्हे एक फरवरी को अलीगढ़ लाया गया था। कुछ समय बाद ही उनको मथुरा जेल भेज दिया गया था।
10 फरवरी को सीजेएम कोर्ट से कफील को जमानत मिल गई, लेकिन तीन दिन तक उसे रिहा नहीं किया गया, बल्कि प्रशासन ने कफील पर रासुका की कार्रवाई कर दी। इसके बाद लखनऊ एडवाइजरी बोर्ड का डीएम और एसएसपी को पक्ष सुनने के बाद एनएसए को सही माना था।
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